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आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपी ने पैरोल पर बाहर आकर दो नाबालिगों से दुष्कर्म किया.

पैरोल पर बाहर आए दुष्कर्म के आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटी और भतीजी के साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. पीड़ित नाबालिग अपनी मां के साथ बैकुंठपुर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.

अपनी ही बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म: बैकुंठपुर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात को आरोपी ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ घर में दुष्कर्म किया. इस घटना के दो दिन बाद, 21 अक्टूबर को वह अपनी बेटी को लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने जंगल में ले गया और फिर से उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने आरोपी पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी बेटी को किसी से भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

नाबालिग भतीजी के साथ भी की घिनौनी हरकत: बैकुंठपुर पुलिस ने आगे बताया कि 21 अक्टूबर की शाम को आरोपी अपनी नाबालिग भतीजी के घर गया. घर में उसे अकेला पाकर उसे जबरन भुखभुकी इलाके के जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. 12 साल की नाबालिग अपनी मां के साथ बैकुंठपुर थाने गई और 22 अक्टूबर को अपने चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

कोरबा से आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की तलाश शुरू की. चूंकि उस व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए उसका पता लगाना मुश्किल था. हालांकि, पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में सुराग तब मिला जब उसने कॉल करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, साइबर सेल से तकनीकी इनपुट और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम ने कोरबा जिले के बंगहो थाना क्षेत्र के बुरानी झरिया और आम टिकरा इलाकों में छापेमारी की और 26 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया.

दुष्कर्म के केस में आजीवन कारावास की सजा, पैरोल पर आया बाहर: पुलिस के मुताबिक आरोपी को साल 2020 में एक अन्य दुष्कर्म के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. जो 19 अक्टूबर से पैरोल पर बाहर था.

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