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आरटीओ के कॉन्स्टेबल रहे सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने उसके भोपाल और ग्वालियर स्थित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट ने सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एजेंसियों को आशंका है कि सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ दुबई भाग गया है। मामले में जांच जारी है।

पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा पर अब कार्रवाई तेज हो गई है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत सोने की जब्ती को लेकर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बताजा रहा है कि भोपाल समेत उसके अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा के वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सौरभ को एंजेसियों के सामने पेश होना होगा।

कोर्ट से जमानत याचिका खारिज


गुरुवार को विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। लोकआयुक्त की SPE टीम ने शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। करोड़ों की नकदी, गहने और बेनामी संपत्तियां मिली थीं। इस छापेमारी में हीरे, सोना, चांदी और करोड़ों रुपये की नकदी बरामद हुई थी। इससे मामले में अन्य जांच एजेंसियां भी शामिल हो गईं। इस बीच, शर्मा अपनी पत्नी के साथ दुबई भागने की आशंका है।


राकेश पराशर ने लगाई थी याचिका


ग्वालियर के वकील राकेश पराशर ने गुरुवार को शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। यह अर्जी रामप्रताप मिश्रा की विशेष अदालत में दायर की गई। यह अदालत लोकआयुक्त के मामलों की सुनवाई करती है। पराशर ने दलील दी कि शर्मा अब सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए उन्हें अग्रिम ज़मानत मिलनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने कहा कि शर्मा सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।


2016 में मिली थई नौकरी

शर्मा को 2016 में अनुकंपा के आधार पर परिवहन विभाग में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2023 में स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे रियल एस्टेट के कारोबार में लग गए। 19-20 दिसंबर को SPE की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करोड़ों रुपये की बेहिसाब संपत्ति और नकदी मिली। शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनकी गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल वे दुबई में हैं।

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