IMT DESK तिरुवनंतपुरम

वायनाड लोकसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अब कानूनी चुनौती का सामना कर रही हैं। केरल हाईकोर्ट ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नव्या हरिदास की ओर से दायर याचिका के आधार पर जारी हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में कुछ संपत्तियों की जानकारी छिपाई, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
क्या हैं याचिका के आरोप?
बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की कुछ अचल व चल संपत्तियां चुनावी हलफनामे में शामिल नहीं की गईं। इस आधार पर याचिका में प्रियंका की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने मांगा जवाब
केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के. बाबू ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है। यह नोटिस याचिकाकर्ता के वकील हरी कुमार जी. नायर की दलीलों के आधार पर जारी हुआ है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में निर्धारित की गई है।
वायनाड उपचुनाव की पृष्ठभूमि
यह उपचुनाव तब हुआ जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया था। 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने मैदान में उतरते हुए सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 4,10,931 वोटों से हराया। बीजेपी की नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रहीं।
कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ “राजनीतिक ध्यानाकर्षण” का प्रयास है। पार्टी प्रवक्ता राजीव तिवारी ने इसे “जनादेश का अपमान” बताया और कहा कि, “ऐतिहासिक जीत को झूठे आरोपों से धूमिल करने की साजिश की जा रही है।”